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अतुल्य छत्तीसगढ़: संस्कृति, सौंदर्य और समृद्धि का संगम > Blog > सरकारी योजनाएं > बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा > सफाई कर्मचारियों के लिए ऋण आधारित योजनाएं – स्वच्छता उद्यमी योजना – स्वच्छता से संपन्नता की ओर
सरकारी योजनाएंबैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा

सफाई कर्मचारियों के लिए ऋण आधारित योजनाएं – स्वच्छता उद्यमी योजना – स्वच्छता से संपन्नता की ओर

Editor Desk
Last updated: July 3, 2024 11:09 pm
Editor Desk Published July 3, 2024
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विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्कैवेंजर्स और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के उनके आश्रितों के लिए स्वच्छता से संबंधित वाहनों की खरीद के लिए एक सामान्य सावधि ऋण योजना।

Contents
विवरणइकाई लागतपूँजीगत सब्सिडी:इकाई लागतपूँजीगत सब्सिडी:इकाई लागतपूँजीगत सब्सिडीनोटफ़ायदेपुनर्भुगतान की अवधि:नोट:पात्रताअपवादआवेदन प्रक्रियाआवश्यक दस्तावेज़अधिकतर पूछे जाने वाले सवालस्रोत और संदर्भ

इस योजना के तहत, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लक्षित समूह को सावधि ऋण दिए जाते हैं।

इकाई लागत

5 लाख तक

पूँजीगत सब्सिडी:

इकाई लागत का 50%

इकाई लागत

5 से 10 लाख

पूँजीगत सब्सिडी:

2 लाख + ₹5-10 लाख की 25% इकाई लागत (अधिकतम 3.25 लाख तक)

इकाई लागत

10-15 लाख

पूँजीगत सब्सिडी

3.25 लाख

नोट

लाभार्थी अंशदान का प्रावधान नहीं होगा और पूंजीगत सब्सिडी के अलावा शेष राशि एस.यू.वाई. के तहत ऋण के रूप में प्रदान की जाएग

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फ़ायदे

  1. स्वच्छता संबंधी गतिविधियों सहित किसी भी व्यवहार्य आय-सृजन योजनाओं के लिए₹.50.00 लाखकी अधिकतम यूनिट लागत के साथ4%की ब्याज दर परसावधि ऋण।
  2. महिला लाभार्थियोंको ब्याजपर1%प्रतिवर्षकी छूट अनुमन्य होगी।
  3. समय पर पुनर्भुगतान करने पर लाभार्थियों को0.5%प्रतिवर्षकी छूट दी जाएगी।

पुनर्भुगतान की अवधि:

4 महीने की कार्यान्वयन अवधि और 6 महीने के अधिस्थगन के बाद यूनिट की व्यवहार्यता/लाभप्रदता और पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर ऋण संवितरण की तारीख से 10 साल तक।

नोट:

लक्षित समूहों को चैनलाइजिंग एजेंसियों (सी.ए.) यानी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के माध्यम से ऋण दिए जाते हैं।

पात्रता

निम्नलिखित व्यक्ति/संस्थाओं को एन.एस.के.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा: – सफाई कर्मचारी (कचरा बीनने वालों सहित), स्वच्छकारों के तौर पर पहचाने जाने वाले और उनके आश्रित।

  1. लक्षित समूह की पंजीकृत सहकारी समितियाँ।
  2. लक्षित समूह द्वारा समर्थित और कानूनी रूप से गठित संघ/फर्म, और
  3. स्थानीय राजस्व अधिकारी / स्थानीय नगरपालिका अधिकारी / छावनी कार्यकारी अधिकारी / रेलवे अधिकारी, सरकारी विभाग (जैसे कि स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन) के प्रमुख कर्मी जिनकी रैंक कम से कम राजपत्रित अधिकारी की हो, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रधान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आ.रबी.) / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा स्वीकृत/प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति। हालांकि, एम.एस. अधिनियम, 2013 के तहत किये गए किसी सर्वेक्षण में मैनुअल स्कैवेंजर/स्वछ्कारों के रूप में चिन्हित व्यक्ति को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा तैयार की गई मैनुअल स्कैवेंजर्स की अंतिम सूची में उसका नाम आने के बाद कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है (https://nskfdc.nic.in/en/content/home/ms-survey-2018, https://nskfdc.nic.in/en/node/79798 )।
  4. सफाई कर्मचारियों / आश्रितों को व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मुखिया / सरपंच / अध्यक्ष या ग्राम पंचायत के प्रधान के समकक्ष कोई अन्य प्राधिकारी; और बिना राजपत्रित अधिकारियों वाले नगर निकायों के मामले में, इन नगर निकायों के प्रमुख सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं।

अपवाद

घरेलू कामगार योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

  1. आवेदकों द्वारा ऋण आवेदन आर.आर.बी. और राष्ट्रीयकृत बैंकों के एन.एस.के.एफ.डी.सी. के एस.सी.ए. के जिला कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं।
  2. इन आवेदनों को फिर उन प्रधान कार्यालयों को भेजा जाता है जहां परियोजना प्रस्ताव का एस.सी.ए./आर.आर.बी./राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और परियोजनाओं को सिफारिशों के साथ एन.एस.के.एफ.डी.सी. को वापस भेज दिया जाता है।
  3. इसके बाद एन.एस.के.एफ.डी.सी. की परियोजना मूल्यांकन समिति प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है और उन्हें सही पाने पर इसे अपने निदेशक मंडल के सामने मंजूरी के लिए रखती है।
  4. जब निदेशक मंडल परियोजना को मंजूरी दे देता है, तो एस.सी.ए. / आर.आर.बी. / राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है।
  5. जब सभी नियम और शर्तें स्वीकार कर ली जाती हैं, तो आवश्यक दस्तावेज और धनराशि संबंधित लाभार्थियों को जारी कर दी जाती है।
  6. एन.एस.के.एफ.डी.सी. अपनी ऋण नीतियों और दिशानिर्देशों (एल.पी.जी.) के अनुसार जारी करने के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए एस.सी.ए./आर.आर.बी./राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की जा रही डिमांड के अनुसार निधियां जारी करता है।

ऑफलाइन

इच्छुक पात्र व्यक्ति नजदीकी चैनलिंग एजेंसी से संपर्क कर सकता है।

(https://nskfdc.nic.in/en/content/home/list-channelizing-agencies)

आवश्यक दस्तावेज़

सांकेतिक दस्तावेज

  1. पैन कार्ड
  2. कार्य आश्वस्ति पत्र
  3. कार्य की रिपोर्ट
  4. पते का प्रमाण
  5. 3 उपकरणों का कोटेशन
  6. व्यवसाय का प्रमाणपत्र

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

अधिस्थगन अवधि क्या है?

अधिस्थगन अवधि एक ऋण अवधि की एक विशेष अवधि को संदर्भित करती है जिसके दौरान उधारकर्ता ने कुछ भी नहीं चुकाया होता है। इसे प्रतीक्षा अवधि के रूप में वर्णित किया जा सकता है, इससे पहले कि उधारकर्ता को अपने ऋण के लिए समान मासिक किस्तों (ईएमआई) का भुगतान करना शुरू करना होगा

क्या योजना सभी असंगठित श्रमिकों को ऋण प्रदान करती है?

नहीं, यह योजना केवल सफाई कर्मचारियों, हाथ से मैला उठाने वालों और उनके आश्रितों को ही ऋण प्रदान करती है

यह योजना सहायता कैसे प्रदान करती है?

इस योजना के अंतर्गत, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लक्षित समूह को सावधि ऋण प्रदान किए जाते हैं।

क्या इस योजना के लिए कोई आय सीमा है?

योजना के दिशा-निर्देशों में किसी आय सीमा का उल्लेख नहीं है। तथापि, अन्य चीजें समान होने के कारण, एनएसकेएफडीसी आथक विकास और पुनर्वास को प्राथमिकता देता है- i) हाथ से मैला ढोने वालों और मैला ढोने वालों के बीच, जिनकी आय गरीबी रेखा से दोगुनी है; ii) लक्षित समूह के बीच की महिलाएं और iii) लक्षित समूह के बीच विकलांग व्यक्ति। ज् वित्तपोषण के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय वित्तीय व्यवहार्यता, परियोजना की आय सृजन क्षमता आदि पर विचार किया जाता है।

मैं एक घरेलू कामगार हूं, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं?

नहीं, आप पात्र नहीं हैं।

मैं एक कचरा बीनने वाला हूं, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं?

हाँ, आप पात्र हैं।

स्रोत और संदर्भ

योजना दिशानिर्दे

अतिरिक्त दिशानिर्देश

अतिरिक्त दिशानिर्देश

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