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Reading: अनुसूचित जाति के लिए ऋण आधारित योजनाएँ – सूक्ष्म ऋण वित्त
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अतुल्य छत्तीसगढ़: संस्कृति, सौंदर्य और समृद्धि का संगम > Blog > सरकारी योजनाएं > बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा > अनुसूचित जाति के लिए ऋण आधारित योजनाएँ – सूक्ष्म ऋण वित्त
सरकारी योजनाएंबैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा

अनुसूचित जाति के लिए ऋण आधारित योजनाएँ – सूक्ष्म ऋण वित्त

Editor Desk
Last updated: July 3, 2024 12:55 pm
Editor Desk Published July 3, 2024
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विवरण

अनुसूचित जाति श्रेणी के उद्यमियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक सूक्ष्म वित्त योजना।

Contents
विवरणइकाई की लागतसहायता की मात्राप्रति वर्ष देय ब्याज दरफ़ायदेवित्तीय सहायतापुनर्भुगतान की अवधिअधिस्थगन अवधिनोटपात्रताआवेदन प्रक्रियासांकेतिक प्रारूपआवश्यक दस्तावेज़सांकेतिक दस्तावेजअधिकतर पूछे जाने वाले सवालस्रोत और संदर्भ

छोटी आय-सृजन करने वाली गतिविधियों के लिए 1,40,000 रुपये की परियोजना लागत की 90% तक वित्तीय सहायता

इकाई की लागत

1,40,000/- रुपये तक

सहायता की मात्रा

परियोजना लागत का 90% तक

प्रति वर्ष देय ब्याज दर

  1. एस.सी.ए. – 2 %
  2. लाभार्थी – 5 %

फ़ायदे

वित्तीय सहायता

छोटी आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए 1,40,000 रुपये की परियोजना लागत का 90% तक ब्याज दरों पर 5% की दर से देयता

पुनर्भुगतान की अवधि

अधिस्थगन अवधि सहित प्रत्येक संवितरण की तारीख से त्रैमासिक किश्तों में साढ़े तीन वर्षों के भीतर।

अधिस्थगन अवधि

तीन माह.

नोट

संबंधित एस.सी.ए. के माध्यम से सूक्ष्‍म- ऋण तहत ऋण के पुनर्भुगतान पर, पात्र लाभार्थी एन.एस.एफ.डी.सी. योजना के तहत किसी भी ऋण का लाभ उठा सकते हैं।

पात्रता

यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों के लिए है।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

- Advertisement -

इच्छुक पात्र व्यक्ति निकटतम चैनलिंग एजेंसी से संपर्क करेगा (https://nsfdc.nic.in/channel-patrners/ ) .

सांकेतिक प्रारूप

Https://Nsfdc.Nic.In/UploadedFiles/Other/Form/Termloan-English.Pdf

  1. ऋण आवेदन पात्र लक्ष्य समूह (अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है) द्वारा राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) के जिला कार्यालयों में जमा किए जाने हैं
  2. एस.सी.ए./सी.ए. के जिला कार्यालय जांच के बाद इन आवेदनों को अपने प्रधान कार्यालयों को अग्रेषित करते हैं। परियोजना प्रस्तावों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन एस.सी.ए. द्वारा किया जाता है और व्यवहार्य परियोजनाओं को मंजूरी के लिए उनकी सिफारिशों के साथ एन.एस.एफ.डी.सी. को भेजा जाता है।
  3. पात्र लक्ष्य समूह एन.एस.एफ.डी.सी. की अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. आदि को भी अपना ऋण आवेदन जमा कर सकते हैं, जिनके साथ एन.एस.एफ.डी.सी. ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
  4. उक्त परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन परियोजना एवं बैंकिंग डेस्क द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन रिपोर्ट उनकी सहमति के लिए परियोजना मंजूरी समिति (पी.सी.सी.) को प्रस्तुत की जाती है।
  5. जो प्रस्ताव सही पाए जाते हैं, उन्हें मंजूरी के लिए अनुसंशित किया जाता है। स्वीकृति के बाद, स्वीकृति के लिए एस.सी.ए. / आर.आर.बी. / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. आदि को नियम और शर्तों के साथ आशय पत्र (एल.ओ.आई.) के रूप में स्वीकृति पत्र जारी किए जाते हैं।
  6. विवेकपूर्ण मानदंडों की स्वीकृति और पूर्ति के नियमों और शर्तों की स्वीकृति के बाद, लागू होने पर, लाभार्थियों को आगे के वितरण के लिए एस.सी.ए. / आर.आर.बी./ राष्ट्रीयकृत बैंक को धनराशि वितरित की जाती है।
  7. एस.सी.ए./आर.आर.बी./सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/एन.बी.एफ.सी. एम.एफ.आई. से मांग प्राप्त होने पर एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा निधियों का वितरण किया जाता है। एस.सी.ए./सी.ए. द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार लाभार्थियों द्वारा ऋण चुकाया जाना है

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदकों को चैनलाइजिंग एजेंसी के कार्यालय में व्यवसाय के विवरण सहित एन.एस.एफ.डी.सी. के प्रारूप में एक आवेदन और जाति, आय व अनुभव आदि प्रमाणपत्रों की प्रतियां, जमा करनी होंगी।

सांकेतिक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. आय प्रमाणपत्र
  3. जाति प्रमाणपत्र
  4. बैंक खाते का विवरण

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

ऋणस्थगन अवधि क्या होती है?

ऋणस्थगन अवधि एक ऋण अवधि की एक विशेष अवधि होती है, जिसके दौरान ऋणकर्ता को कुछ चुकता नहीं करना होता। इसे प्रतीक्षा अवधि के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसके पश्चात ऋणकर्ता को समान मासिक किश्तों (ई.एम.आई.) के माध्यम से अपने ऋण का पुनर्भुगतान प्रारंभ करना होता है

क्या इस योजना में अनुसूचित जाति के समस्त व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया जाता है?

नहीं, एन.एस.एफ.डी.सी. केवल अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से निर्धन वर्गों को ऋण प्रदान करता है, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹3.00 लाख तक हो।

इस योजना के द्वारा किस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है?

अगर आवेदक इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें चैनलाइजिंग एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए।

मैं किस प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सकता/सकती हूं?

परियोजनाओं की सांकेतिक सूची नीचे दी गई हैः ईंट निर्माण रेडीमेड परिधान निर्माण हथकरघा/मशीनी करघा हस्तशिल्प बनाना जूता निर्माण चांदी के आभूषण बनाना बेकरी बांस का फर्नीचर बनाना बैटरी बनाना साइकिल मरम्मत की दुकान साइकिल सीट कवर बनाना बायोगैस संयंत्र मोमबत्ती निर्माण कार अपहोल्स्ट्री एवं सीट बनाना सीमेंट के ठोस ब्लॉक बनाना कॉयर उद्योग कालीन निर्माण तांबे के बर्तन/बर्तन बनाना अभ्यास पुस्तिकाएं एवं रजिस्टर बनाना अदरक एवं हल्दी प्रसंस्करण ग्रेनाइट टाइलें हस्तनिर्मित कागज़ आभूषणों पर पॉलिश करने वाली इकाई पत्थर पीसना सुपारी बनाना प्रिंटिंग प्रेस फर्नीचर बनाना आटा चक्की सॉफ्ट टॉय (खिलौने) बनाना कढ़ाई/बुनाई ऊनी वस्त्र / शॉल बनाना आदि। होजरी इकाई जूट के कपड़े / बैग चमड़े के परिधान चमड़ा प्रसंस्करण चमड़ा एवं रेक्सीन की वस्तुएं चूना भट्‌टी प्लास्टिक बैग बनाना मृत्तिकाशिल्प पाउच बनाना मशीनी करघा झींगा पालन रबड़ उद्योग जूता/चप्पल बनाना छाता बनाना फाइबर ग्लास बनाना मिनरल वाटर बॉटलिंग संयंत्र तेल मिल आरा मिल सॉफ्ट/स्टफ्ड खिलौने बनाना

स्रोत और संदर्भ

योजना के दिशा-निर्देश

अतिरिक्त दिशानिर्देश

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