विवरण
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता योजना हमारे देश में दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए केंद्र सरकार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 2009 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई यह योजना दिव्यांगों को उनके जीवन की समृद्धि के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, और 40% गरीबी रेखा से नीचे है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
फ़ायदे
दिव्यांगजनों को 18 वर्ष से 79 वर्ष के बीच 300/- रुपये प्रतिमाह और 80 वर्ष व उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 500/- रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
पात्रता
दिव्यांग व्यक्ति के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:.
- आवेदक की आयु 18-79 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए.
- आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होना चाहिए.
- आवेदक की दिव्यांगता 40% से अधिक होनी चाहिए.
- बौने व्यक्ति भी इस योजना के पात्र हैं.
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए.
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
- उमंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट https://web.umang.gov.in/web_new/home पर जा सकते हैं
- कोई व्यक्ति मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है।
- एक बार लॉग इन करने के बाद,आप एन.एस.ए.पी. की खोज कर सकते हैं.
- ऑनलाइन आवेदन ‘पर क्लिक करें’
- मूल विवरण भरें, पेंशन के भुगतान का तरीका चुनें, फोटो अपलोड करें और ‘सबमिट करें’ पर क्लिक करें।.
ऑफलाइन
- व्यक्ति पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/प्रखंड कार्यालय तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/नगर परिषद में पात्रता के अनुसार जमा कर सकते हैं।
- एक अधिकृत अधिकारी के तहत एक सत्यापन अधिकारी या सत्यापन टीम पात्रता से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में आवेदनों का सत्यापन करती है
- सत्यापन अधिकारी कारणों सहित स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए आवश्यक सिफारिश करता है।
- सत्यापन प्राधिकारी की सिफारिशों के साथ आवेदकों की सूची पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा या शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा नामित वार्ड सभा / क्षेत्र सभा और उसके बाद ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में चर्चा की जाती है।
- यदि ग्राम सभा/वार्ड सभाओं, ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं द्वारा समय सीमा का पालन नहीं किया जाता है तो सत्यापन अधिकारी सीधे ग्राम पंचायत/नगर पालिका को सूचित करते हुए स्वीकृति प्राधिकारी को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है।.
- ग्राम सभा / वार्ड समिति / क्षेत्र सभा द्वारा सत्यापित और अनुशंसित आवेदनों की प्राप्ति के बाद, स्वीकृति प्राधिकारी आवेदक को स्वीकृति आदेश के रूप में एक प्रति के साथ संबंधित ग्राम पंचायत / नगर पालिका को सूचित करता है।.
- मंजूरी देने वाला प्राधिकारी अपनी मुहर के तहत स्वीकृति आदेश जारी करता है
- एन.एस.ए.पी.की योजनाओं के तहत पेंशन मंजूर किए गए प्रत्येक लाभार्थी को पेंशन पासबुक जारी की जाती है। पासबुक में स्वीकृति आदेश का विवरण, पेंशनभोगी का विवरण और संवितरण विवरण शामिल हैं
- जिन लाभार्थियों को स्वीकृति जारी की गई है उनकी सूची ग्राम पंचायत/वार्ड/नगरपालिका कार्यालय में प्रदर्शित की जाती है और प्रत्येक तीन माह में अद्यतन की जाती है।
- पेंशन राशि का भुगतान लाभार्थियों को सीधे उनके डाकघर या बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
आवेदन करें

आवश्यक दस्तावेज़
- बी.पी.एल. कार्ड
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण – आयु के लिए, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र को उपयोग में लाया जा सकता है। उनकी अनुपस्थिति में, राशन कार्ड और ई.पी.आई.सी. पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (80% या उससे अधिक) स्वीकार किया जाएगा।
- पासपोर्ट साइज फोटोज।
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
पेंशन प्राप्त करने के कोनसे विभिन्न तरीके हैं?
कोई बैंक खाते, डाकघर खाते, पोस्टल मनीआर्डर या हाथ में नकदी के रूप में पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं।
हाथ में नकदी कौन वितरित करेगा?
नकद राशि का संबंधित उप जिला/नगरपालिका क्षेत्र के पेंशन संवितरण प्राधिकरण द्वारा वितरण किया जाएगा। उमंग पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय कोई भी पेंशन संवितरण प्राधिकरण का चुनाव कर सकता है।
क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
हाँ, कोई भी उमंग से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। https: //web.umang.gov.in/web_new/home
क्या ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया सभी राज्यों के लिए समान है?
ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों में थोड़ी अलग हो सकती है।
मैं अपने आवेदन की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता हूं?
कोई भी अपने आवेदन को https://nsap.nic.in/applicationTrack1.do?methodName=showStatus या https://web.umang.gov.in/web_new/home के माध्यम से ट्रैक कर सकता/सकती है
क्या मैं एक से ज्यादा दिव्यांगताओं के लिए आवेदन कर सकता हूं?

