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Reading: सफाई कर्मचारियों के लिए ऋण आधारित योजनाएं – शिक्षा ऋण योजना (ई.एल.एस.)
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अतुल्य छत्तीसगढ़: संस्कृति, सौंदर्य और समृद्धि का संगम > Blog > सरकारी योजनाएं > बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा > सफाई कर्मचारियों के लिए ऋण आधारित योजनाएं – शिक्षा ऋण योजना (ई.एल.एस.)
सरकारी योजनाएंबैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा

सफाई कर्मचारियों के लिए ऋण आधारित योजनाएं – शिक्षा ऋण योजना (ई.एल.एस.)

Editor Desk
Last updated: July 3, 2024 1:24 pm
Editor Desk Published July 3, 2024
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विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्कैवेंजर्स और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के उनके आश्रितों के लिए एक शिक्षा ऋण योजना।

Contents
विवरणफ़ायदेशैक्षिक ऋण:पुनर्भुगतान की अवधि:अधिस्थगन अवधि:कवरेज:पात्रताआवेदन प्रक्रियाआवश्यक दस्तावेज़अधिकतर पूछे जाने वाले सवालस्रोत और संदर्भ

इस योजना के तहत, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लक्षित समूह को सावधि ऋण दिए जाते हैं।

  1. 4% की ब्याज दर पर यूनिट लागत का 90% तक शैक्षिक ऋण(भारत में अध्ययन के लिए रु.10.00 लाख की अधिकतम यूनिट लागत के साथऔरविदेश में अध्ययन के लिएरु. 20.00 लाख कीअधिकतम यूनिट लागत के साथ)।
  2. भारत में अध्ययन के मामले में महिलाओं के लिए प्रति वर्ष 0.5% छूट
  3. प्रमोटरों का अंशदान: 10% का प्रबंध छात्र / सी.ए. द्वारा किया जाएगा
  4. लक्षित समूहों को चैनलाइजिंग एजेंसियों (सी.ए.) यानी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के माध्यम से ऋण दिए जाते हैं।

नोट:शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के तहत शैक्षिक ऋण पर ब्याज (भारत में अध्ययन के लिए) की प्रतिपूर्ति उन लाभार्थियों को की जाती है जिनके परिवार की वार्षिक आय रु. 4.50 लाख प्रति वर्ष तक है।

    फ़ायदे

    शैक्षिक ऋण:

    1. 4% की ब्याज दरपर यूनिट लागत का 90% तक शैक्षिक ऋण(भारत में अध्ययन के लिए रु.10.00 लाखकी अधिकतम यूनिट लागत के साथऔरविदेश में अध्ययन के लिएरु. 20.00 लाख की अधिकतम यूनिट लागतके साथ)।
    2. भारत में अध्ययन के मामले में महिलाओं के लिए प्रति वर्ष 0.5% छूट

    पुनर्भुगतान की अवधि:

    कोर्स के सह-समापन के 5 साल बाद। हालांकि, ब्याज ऋण के वितरण के बाद तिमाही आधार पर देय है।

    अधिस्थगन अवधि:

    1 साल

    कवरेज:

    शैक्षिक ऋण निम्नलिखित को कवर कर सकता है: –

    • प्रवेश शुल्क और ट्यूशन शुल्क।
    • कोर्स के लिए आवश्यक पुस्तकें, स्टेशनरी और अन्य उपकरण।
    • परीक्षा शुल्क।
    • रहने और खाने का खर्चा।
    • पॉलिसी के लिए बीमा प्रीमियम

    पात्रता

    निम्नलिखित व्यक्ति/संस्थाओं को एन.एस.के.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा: –

    1. सफाई कर्मचारी (कचरा बीनने वालों सहित), स्वच्छकारों के तौर पर पहचाने जाने वाले और उनके आश्रित।
    2. लक्षित समूह की पंजीकृत सहकारी समितियाँ।
    3. लक्षित समूह द्वारा समर्थित और कानूनी रूप से गठित संघ/फर्म, और
    4. स्थानीय राजस्व अधिकारी / स्थानीय नगरपालिका अधिकारी / छावनी कार्यकारी अधिकारी / रेलवे अधिकारी, सरकारी विभाग (जैसे कि स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन) के प्रमुख कर्मी जिनकी रैंक कम से कम राजपत्रित अधिकारी की हो, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रधान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा स्वीकृत/प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति। हालांकि, एम.एस. अधिनियम, 2013 के तहत किये गए किसी सर्वेक्षण में मैनुअल स्कैवेंजर/स्वछ्कारों के रूप में चिन्हित व्यक्ति को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा तैयार की गई मैनुअल स्कैवेंजर्स की अंतिम सूची में उसका नाम आने के बाद कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है (https:/ /nskfdc.nic.in/en/content/home/ms-survey-2018, https://nskfdc.nic.in/en/node/79798)।
    5. सफाई कर्मचारियों / आश्रितों को व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मुखिया / सरपंच / अध्यक्ष या ग्राम पंचायत के प्रधान के समकक्ष कोई अन्य प्राधिकारी; और बिना राजपत्रित अधिकारियों वाले नगर निकायों के मामले में, इन नगर निकायों के प्रमुख सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं।

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    आवेदन प्रक्रिया

    ऑनलाइन

    1. आवेदकों द्वारा ऋण आवेदन आर.आर.बी और राष्ट्रीयकृत बैंकों के एन.एस.के.एफ.डी.सी. के एससीए के जिला कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं।
    2. इन आवेदनों को फिर उन प्रधान कार्यालयों को भेजा जाता है जहां परियोजना प्रस्ताव का एस.सी.ए/आर.आर.बी./राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और परियोजनाओं को सिफारिशों के साथ एन.एस.के.एफ.डी.सी को वापस भेज दिया जाता है।
    3. इसके बाद एन.एस.के.एफ.डी.सी. की परियोजना मूल्यांकन समिति प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है और उन्हें सही पाने पर इसे अपने निदेशक मंडल के सामने मंजूरी के लिए रखती है।
    4. जब निदेशक मंडल परियोजना को मंजूरी दे देता है, तो एस.सी.ए. / आर.आर.बी. / राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है।
    5. जब सभी नियम और शर्तें स्वीकार कर ली जाती हैं, तो आवश्यक दस्तावेज और धनराशि संबंधित लाभार्थियों को जारी कर दी जाती है।
    6. एन.एस.के.एफ.डी.सी. अपनी ऋण नीतियों और दिशानिर्देशों (एल.पी.जी.) के अनुसार जारी करने के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए एस.सी.ए./आर.आर.बी./राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की जा रही डिमांड के अनुसार निधियां जारी करता है।

    आवश्यक दस्तावेज़

    सांकेतिक दस्तावेज

    1. आधार कार्ड
    2. आय प्रमाण पत्र
    3. जाति प्रमाणपत्र
    4. बैंक खाते का विवरण
    5. शैक्षिक प्रमाण पत्र

    अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

    इस योजना के लिए कोई अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उपलब्ध नहीं हैं

    स्रोत और संदर्भ

    योजना दिशानिर्देश

    अतिरिक्त दिशा निर्देश

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