विवरण
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्कैवेंजर्स और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के उनके आश्रितों के लिए पे ऐंड यूज सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए एक सामान्य सावधि ऋण योजना।
इस योजना के तहत, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लक्षित समूह को सावधि ऋण दिए जाते हैं।
- व्यक्तिगत लाभार्थियों/स्वयं सहायता समूहों को10 सीटर शौचालय की एक इकाईबनाने के लिए4%की ब्याज दर पर₹25.00 लाख तक का ऋण।
- महिला लाभार्थियों को ब्याज पर1% प्रतिवर्षकी छूट अनुमन्य होगी।
- समय पर पुनर्भुगतानकरने पर लाभार्थियों को0.50%की छूट दी जाएगी।
फ़ायदे
- व्यक्तिगत लाभार्थियों/स्वयं सहायता समूहों को 10 सीटर शौचालय की एक इकाई बनाने के लिए 4% की ब्याज दर पर ₹ 25.00 लाख तक का ऋण।
- महिला लाभार्थियों को ब्याज पर 1% प्रतिवर्ष की छूट अनुमन्य होगी।
- समय पर पुनर्भुगतान करने पर लाभार्थियों को 0.50% की छूट दी जाएगी।
पुनर्भुगतान की अवधि
180 दिनों की कार्यान्वयन अवधि और 180 दिनों के अधिस्थगन के बाद 10 साल।
अधिस्थगन अवधि
6 महीने की कार्यान्वयन अवधि के अतिरिक्त 6 महीने।
नोट
लक्षित समूहों को चैनलाइजिंग एजेंसियों (सी.ए.) यानी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के माध्यम से ऋण दिए जाते हैं।
पात्रता
निम्नलिखित व्यक्ति/संस्थाओं को एन.एस.के.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा: – सफाई कर्मचारी (कचरा बीनने वालों सहित), स्वच्छकारों के तौर पर पहचाने जाने वाले और उनके आश्रित।
- लक्षित समूह की पंजीकृत सहकारी समितियाँ।
- लक्षित समूह द्वारा समर्थित और कानूनी रूप से गठित संघ/फर्म, और
- स्थानीय राजस्व अधिकारी / स्थानीय नगरपालिका अधिकारी / छावनी कार्यकारी अधिकारी / रेलवे अधिकारी, सरकारी विभाग (जैसे कि स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन) के प्रमुख कर्मी जिनकी रैंक कम से कम राजपत्रित अधिकारी की हो, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रधान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आ.रबी.) / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा स्वीकृत/प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति। हालांकि, एम.एस. अधिनियम, 2013 के तहत किये गए किसी सर्वेक्षण में मैनुअल स्कैवेंजर/स्वछ्कारों के रूप में चिन्हित व्यक्ति को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा तैयार की गई मैनुअल स्कैवेंजर्स की अंतिम सूची में उसका नाम आने के बाद कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है (https://nskfdc.nic.in/en/content/home/ms-survey-2018, https://nskfdc.nic.in/en/node/79798 )।
- सफाई कर्मचारियों / आश्रितों को व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मुखिया / सरपंच / अध्यक्ष या ग्राम पंचायत के प्रधान के समकक्ष कोई अन्य प्राधिकारी; और बिना राजपत्रित अधिकारियों वाले नगर निकायों के मामले में, इन नगर निकायों के प्रमुख सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं।
अपवाद
घरेलू कामगार योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
- आवेदकों द्वारा ऋण आवेदन आर.आर.बी. और राष्ट्रीयकृत बैंकों के एन.एस.के.एफ.डी.सी. के एस.सी.ए. के जिला कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं।
- इन आवेदनों को फिर उन प्रधान कार्यालयों को भेजा जाता है जहां परियोजना प्रस्ताव का एस.सी.ए./आर.आर.बी./राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और परियोजनाओं को सिफारिशों के साथ एन.एस.के.एफ.डी.सी. को वापस भेज दिया जाता है।
- इसके बाद एन.एस.के.एफ.डी.सी. की परियोजना मूल्यांकन समिति प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है और उन्हें सही पाने पर इसे अपने निदेशक मंडल के सामने मंजूरी के लिए रखती है।
- जब निदेशक मंडल परियोजना को मंजूरी दे देता है, तो एस.सी.ए. / आर.आर.बी. / राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है।
- जब सभी नियम और शर्तें स्वीकार कर ली जाती हैं, तो आवश्यक दस्तावेज और धनराशि संबंधित लाभार्थियों को जारी कर दी जाती है।
- एन.एस.के.एफ.डी.सी. अपनी ऋण नीतियों और दिशानिर्देशों (एल.पी.जी.) के अनुसार जारी करने के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए एस.सी.ए./आर.आर.बी./राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की जा रही डिमांड के अनुसार निधियां जारी करता है।
ऑफलाइन
इच्छुक पात्र व्यक्ति नजदीकी चैनलिंग एजेंसी से संपर्क कर सकता है।
(https://nskfdc.nic.in/en/content/home/list-channelizing-agencies)
आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना के लिए किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
इस योजना के लिए कोई अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उपलब्ध नहीं हैं