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अतुल्य छत्तीसगढ़: संस्कृति, सौंदर्य और समृद्धि का संगम > Blog > सरकारी योजनाएं > बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा > सफाई कर्मचारियों के लिए ऋण आधारित योजनाएं – सेनेटरी मार्ट योजना
सरकारी योजनाएंबैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा

सफाई कर्मचारियों के लिए ऋण आधारित योजनाएं – सेनेटरी मार्ट योजना

Editor Desk
Last updated: July 1, 2024 11:14 pm
Editor Desk Published July 1, 2024
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Contents
विवरणब्याज दर:फ़ायदेऋणब्याज दर:प्रमोटर का अंशदानपुनर्भुगतान की अवधिअधिस्थगन अवधिपात्रताअपवादआवेदन प्रक्रियाऑनलाइनऑफलाइनआवश्यक दस्तावेज़अधिकतर पूछे जाने वाले सवालऋणस्थगन अवधि क्या होती है?क्या इस योजना में समस्त असंगठित श्रमिक व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया जाता है?इस योजना के द्वारा किस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है?क्या योजना के लिए कोई आय सीमा निर्धारित है?मैं एक घरेलू कामगार हूं, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं?मैं कचरा चुनने वाला हूं, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं?स्रोत और संदर्भ

विवरण

मुक्त सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्कैवेंजर्स के व्यक्तिगत लाभार्थियों / स्वयं सहायता समूहों द्वारा और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के उनके आश्रितों द्वारा सेनेटरी मार्ट (एस.एम.) खोलने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक अंशदायी ऋण योजना। सेनेटरी मार्ट (एस.एम.) स्वच्छता संबंधित सभी चीजों के लिए एक वन-स्टॉप-शॉप है।

इस योजना के तहत, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लक्षित समूह को सावधि ऋण दिए जाते हैं।

सेनेटरी मार्ट शुरू करने के लिए कुल लागत का 90% तक का ऋण(अधिकतम ₹15.00 लाख)।

ब्याज दर:

लाभार्थियों द्वारा देय ब्याज 4% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा (महिला लाभार्थियों के लिए 1% प्रति वर्ष की छूट और समय पर पुनर्भुगतान के लिए 0.50% छूट)।

फ़ायदे

ऋण

सेनेटरी मार्ट शुरू करने के लिए कुल लागत का 90% तक का ऋण(अधिकतम ₹15.00 लाख)।

ब्याज दर:

लाभार्थियों द्वारा देय ब्याज4% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा(महिला लाभार्थियों के लिए 1% प्रति वर्ष की छूट और समय पर पुनर्भुगतान के लिए 0.50% छूट)।

प्रमोटर का अंशदान

सेनेटरी मार्ट की कुल लागत का 10% लाभार्थियों द्वारा वहन किया जाएगा।

पुनर्भुगतान की अवधि

एन.एस.के.एफ.डी.सी. से लिए गए सावधि ऋण को10 सालमेंतिमाही किश्तों में चुकाना होगा।

अधिस्थगन अवधि

4 महीने की कार्यान्वयन अवधि के अतिरिक्त 6 महीने की अधिस्थगन अवधि की अनुमति होगी।

पात्रता

निम्नलिखित व्यक्ति/संस्थाओं को एन.एस.के.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा: – सफाई कर्मचारी (कचरा बीनने वालों सहित), स्वच्छकारों के तौर पर पहचाने जाने वाले और उनके आश्रित।

  1. लक्षित समूह की पंजीकृत सहकारी समितियाँ।
  2. लक्षित समूह द्वारा समर्थित और कानूनी रूप से गठित संघ/फर्म, और
  3. स्थानीय राजस्व अधिकारी / स्थानीय नगरपालिका अधिकारी / छावनी कार्यकारी अधिकारी / रेलवे अधिकारी, सरकारी विभाग (जैसे कि स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन) के प्रमुख कर्मी जिनकी रैंक कम से कम राजपत्रित अधिकारी की हो, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रधान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आ.रबी.) / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा स्वीकृत/प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति। हालांकि, एम.एस. अधिनियम, 2013 के तहत किये गए किसी सर्वेक्षण में मैनुअल स्कैवेंजर/स्वछ्कारों के रूप में चिन्हित व्यक्ति को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा तैयार की गई मैनुअल स्कैवेंजर्स की अंतिम सूची में उसका नाम आने के बाद कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है (https://nskfdc.nic.in/en/content/home/ms-survey-2018, https://nskfdc.nic.in/en/node/79798 )।.
  4. सफाई कर्मचारियों / आश्रितों को व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मुखिया / सरपंच / अध्यक्ष या ग्राम पंचायत के प्रधान के समकक्ष कोई अन्य प्राधिकारी; और बिना राजपत्रित अधिकारियों वाले नगर निकायों के मामले में, इन नगर निकायों के प्रमुख सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं।

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अपवाद

घरेलू कामगार योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

  1. आवेदकों द्वारा ऋण आवेदन आर.आर.बी. और राष्ट्रीयकृत बैंकों के एन.एस.के.एफ.डी.सी. के एस.सी.ए. के जिला कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं।
  2. इन आवेदनों को फिर उन प्रधान कार्यालयों को भेजा जाता है जहां परियोजना प्रस्ताव का एस.सी.ए./आर.आर.बी./राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और परियोजनाओं को सिफारिशों के साथ एन.एस.के.एफ.डी.सी. को वापस भेज दिया जाता है।
  3. इसके बाद एन.एस.के.एफ.डी.सी. की परियोजना मूल्यांकन समिति प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है और उन्हें सही पाने पर इसे अपने निदेशक मंडल के सामने मंजूरी के लिए रखती है।
  4. जब निदेशक मंडल परियोजना को मंजूरी दे देता है, तो एस.सी.ए. / आर.आर.बी. / राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है।
  5. जब सभी नियम और शर्तें स्वीकार कर ली जाती हैं, तो आवश्यक दस्तावेज और धनराशि संबंधित लाभार्थियों को जारी कर दी जाती है।
  6. एन.एस.के.एफ.डी.सी. अपनी ऋण नीतियों और दिशानिर्देशों (एल.पी.जी.) के अनुसार जारी करने के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए एस.सी.ए./आर.आर.बी./राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की जा रही डिमांड के अनुसार निधियां जारी करता है।

ऑफलाइन

इच्छुक पात्र व्यक्ति नजदीकी चैनलिंग एजेंसी से संपर्क कर सकता है।

(https://nskfdc.nic.in/en/content/home/list-channelizing-agencies)

आवश्यक दस्तावेज़

सांकेतिक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड (अनिवार्य नहीं)
  2. व्यवसाय का प्रमाणपत्र

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

ऋणस्थगन अवधि क्या होती है?

ऋणस्थगन अवधि एक ऋण अवधि की एक विशेष अवधि होती है, जिसके दौरान ऋणकर्ता को कुछ चुकता नहीं करना होता। इसे प्रतीक्षा अवधि के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसके पश्चात ऋणकर्ता को समान मासिक किश्तों (ई.एम.आई.) के माध्यम से अपने ऋण का पुनर्भुगतान प्रारंभ करना होता है

क्या इस योजना में समस्त असंगठित श्रमिक व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया जाता है?

नहीं, यह योजना केवल सफाई कर्मचारियों, मानवीय अपमार्जकों एवं उनके आश्रितों को ही ऋण प्रदान करने के लिए है।

इस योजना के द्वारा किस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है?

इस योजना के अंतर्गत, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लक्षित समूह को सावधि ऋण प्रदान किए जाते हैं।

क्या योजना के लिए कोई आय सीमा निर्धारित है?

योजना के दिशानिर्देशों में किसी आय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि, अन्य चीजें समान होने पर, एन.एस.के.एफ.डी.सी. निम्न के आर्थिक विकास एवं पुनर्वास को प्राथमिकता प्रदान करता है: – i) मानवीय अपमार्जक एवं उनमें ऐसे अपमार्जक जिनकी आय निर्धनता रेखा से दोगुने से कम है; ii) लक्षित समूह में से महिलाएं एवं iii) लक्षित समूह में से दिव्यांग व्यक्ति। • वित्तपोषण के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय वित्तीय व्यावहारिकता, परियोजना की आय सृजन क्षमता आदि पर विचार किया जाता है।

मैं एक घरेलू कामगार हूं, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं?

नहीं, आप पात्र नहीं हैं।

मैं कचरा चुनने वाला हूं, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं?

हाँ, आप पात्र हैं।

स्रोत और संदर्भ

योजना दिशानिर्देश

अतिरिक्त दिशानिर्देश

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