विवरण
एक दुर्घटना बीमा योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और दिव्यांगता कवर की पेशकश करती है।
बीमा किस्त
रु.12/- प्रति सदस्य प्रति वर्ष। योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 1 जून को या उससे पहले एक किस्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक खाते से प्रीमियम काटा जाएगा।
कवरेज अवधि
कवर 1 जून से 31 मई तक एक साल की अवधि के लिए होगा, हालांकि, ऐसे मामलों में जहां 1 जून के बाद ऑटो डेबिट होता है, कवर बैंक द्वारा प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से शुरू होगा।
दुर्घटना कवर आश्वासन समाप्ति
सदस्य का दुर्घटना कवर निम्नलिखित घटनाओं में से किसी पर तदनुसार समाप्त / प्रतिबंधित किया जाएगा:
- 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर (जन्म दिवस के करीब की उम्र)।
- बैंक में खाता बंद करना या बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि की कमी।
- यदि किसी सदस्य को एक से अधिक खातों के माध्यम से कवर किया जाता है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर एक खाते तक सीमित रहेगा और प्रीमियम को जब्त कर लिया जाएगा।
कवर की समाप्ति
सदस्य के लिए दुर्घटना कवर निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर समाप्त हो जाएगा और इसके तहत कोई लाभ देय नहीं होगा:
- 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर (जन्म दिवस के करीब की उम्र)।
- बैंक में खाता बंद करना या बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि की कमी।
- यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से कवर किया जाता है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर केवल एक बैंक खाते तक ही सीमित होगा और डुप्लिकेट बीमा (बीमाओं) के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- यदि किसी तकनीकी कारण से बीमा कवर समाप्त हो जाता है जैसे कि नियत तारीख पर अपर्याप्त शेष राशि या किसी प्रशासनिक मुद्दे के कारण, इसे पूर्ण वार्षिक प्रीमियम प्राप्त होने पर, निर्धारित शर्तों के अधीन बहाल किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान, जोखिम कवर को निलंबित कर दिया जाएगा और जोखिम कवर की बहाली बीमा कंपनी के विवेकाधिकार पर होगी।
- सहभागी बैंक उसी महीने में प्रीमियम राशि काट लेंगे जब ऑटो डेबिट विकल्प दिया जाएगा, अधिमानतः हर साल मई में, और उस महीने में ही बीमा कंपनी को देय राशि भेज दी जाएगी।
राज्यवार टोल फ्री नंबर – https://jansuraksha.gov.in/files/STATEWISETOLLFREE.pdf
राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर – 1800-180-1111 / 1800-110-001
फ़ायदे
- मृत्यु पर – नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये मिलेंगे
- दोनों आंखों की कुल और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की क्षति या एक आंख की दृष्टि की क्षति और हाथ या पैर के उपयोग की क्षति – ग्राहक को 2 लाख रुपये मिलेंगे
- एक आंख की दृष्टि की कुल और अप्राप्य क्षति या एक हाथ या पैर के उपयोग की क्षति – ग्राहक को 1 लाख रुपये मिलेंगे
पात्रता
भाग लेने वाले बैंकों के व्यक्तिगत बैंक खाताधारक जिनकी आयु 18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के निकट आयु) के बीच है, जो उपरोक्त तौर-तरीके के अनुसार ऑटो-डेबिट में शामिल होने / सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, उन्हें योजना में नामांकित किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
- कोई भी अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन पीएमएसबीवाई खाता खोल सकता है।
- आवेदक अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉग इन कर सकता है और डैशबोर्ड पर पीएमएसबीवाई खोज सकता है।
- ग्राहक को कुछ बुनियादी और नॉमिनी विवरण भरने होंगे।
- ग्राहक को खाते से प्रीमियम के ऑटो डेबिट की सहमति देनी होगी और फॉर्म जमा करना होगा
ऑफलाइन
- पीएमएसबीवाई ऑफ़लाइन में नामांकन करने के लिए, कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर जा सकता है जहां उसका बचत खाता है या उम्मीदवार फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक साइट https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx पर जा सकते हैं।
- उस आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार सभी विवरण भर सकते हैं और उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न बैंक में जमा कर सकते हैं।
- एक बार इसे सफलतापूर्वक जमा करने के बाद ग्राहक को एक पावती पर्ची सह बीमा प्रमाणपत्र मिल जाएगा
आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान का प्रमाण – या तो आधार कार्ड या मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) या मनरेगा कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट
- आधार से लिंक्ड सक्रिय बैंक बचत खाते का विवरण
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृत्यु या अपंगता के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खर्च की आपूर्ति के लिए कोई प्रावधान है?
No.
नामांकन फॉर्म देने वाले बैंक खाता धारक की मृत्यु के समय में बीमा लाभ का दावा कौन कर सकता है?
योजना में नामांकित खाताधारक की मृत्यु के मामले में, नामांकित व्यक्ति/नियुक्त व्यक्ति द्वारा नामांकन फॉर्म के अनुसार या कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दावा दाखिल किया जा सकता है, अगर ग्राहक बैंक खाता धारक द्वारा कोई नामांकन नहीं किया गया है।
दावा राशि भुगतान का तरीका क्या है?
दिवयांगता दावा बैंक खाता धारक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। मृत्यु दावों को नामिती/कानूनी वारिस(सो) के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
क्या खाताधारक के आत्महत्या करने पर बीमा का लाभ परिवार को मिलेगा?
नहीं।
क्या पुलिस को दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना और एफ़.आई.आर. करना पॉलिसी के तहत लाभों का दावा करने के लिए आवश्यक है?
सड़क, रेल और इसी तरह की वाहन दुर्घटनाओं, डूबने, किसी भी अपराध में मृत्यु आदि जैसी घटनाओं के मामले में दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए। सर्पदंश, पेड़ से गिरने आदि जैसी घटनाओं के मामले में तत्काल अस्पताल के रिकॉर्ड द्वारा कारण का सहमत होना चाहिए।
अगर बीमित व्यक्ति लापता है और मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है, तो क्या कानूनी वारिसों को बीमा का लाभ मिलेगा?
पी.एम.एस.बी.वाई. दुर्घटना के कारण होने वाले दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई मौतों को शामिल करता है।
अगर कोई व्यक्ति एक आंख की दृष्टि की अपूरणीय क्षति या एक हाथ या पैर के उपयोग के नुकसान के बिना आंशिक दिवयांगता से पीड़ित है तो क्या लाभ दिया जायेगा?
कोई लाभ देने लायक नहीं होगा
क्या कोई खाताधारक एक से अधिक बैंक से दावा प्राप्त कर सकता है जहां उसने नामांकन किया है और प्रीमियम डेबिट किया गया है?
नहीं। बीमित/नामित व्यक्ति सिर्फ एक दावे के लिए योग्य होगा।
क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बैंक खातों से पी.एम.एस.बी.वाई. में शामिल हो सकता है?
एक या अलग-अलग बैंकों में एक से अधिक बैंक खातों के मामले में, व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने के लिए योग्य होगा।
इस योजना में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है?
18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के निकट आयु) के बीच के व्यक्ति इस योजना के लिए योग्य हैं।
प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाएगा?
खाताधारक के बैंक खाते से प्रीमियम की कटौती नामांकन पर दी जाने वाली सहमति के अनुसार, एक किश्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से की जाएगी। सदस्य योजना के लागू होने तक हर साल ऑटो-डेबिट के लिए एक बार का मैंडेट दे सकते हैं, जो योजना के अनुभव की समीक्षा पर आवश्यक समझे जाने पर पुन: अंशांकन के अधीन हो सकता है।
क्या पात्र व्यक्ति जो प्रारंभिक वर्ष में योजना में शामिल होने में विफल रहते हैं, बाद के वर्षों में शामिल हो सकते हैं?
हाँ, ऑटो-डेबिट के माध्यम से प्रीमियम के भुगतान पर भविष्य के वर्षों में नए पात्र प्रवेशकर्ता भी तदनुसार शामिल हो सकते हैं।
क्या योजना छोड़ने वाले व्यक्ति फिर से जुड़ सकते हैं?
जो व्यक्ति किसी भी समय योजना से बाहर निकलते हैं, वे भविष्य के वर्षों में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं, जो निर्धारित शर्तों के अधीन हो सकते हैं।
क्या यह कवर किसी अन्य बीमा योजना के तहत कवर के अतिरिक्त होगा जिसके तहत सब्सक्राइबर को कवर किया जा सकता है?
हाँ।
क्या पी.एम.एस.बी.वाई. भूकंप, बाढ़ और प्रकृति के अन्य आक्षेप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु / दिवयांगता को कवर करती है?
आत्महत्या/हत्या के कवरेज के बारे में क्या? दुर्घटनाओं की प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी मृत्यु/दिवयांगता (पी.एम.एस.बी.वाई. के तहत परिभाषित) को भी पी.एम.एस.बी.वाई. के तहत कवर किया जाता है। जबकि आत्महत्या के कारण होने वाली मृत्यु को कवर नहीं किया जाता है, वहीं हत्या से होने वाली मृत्यु को कवर किया जाता है
क्या संयुक्त बैंक खाते के सभी धारक उक्त खाते के माध्यम से योजना में शामिल हो सकते हैं?
संयुक्त खाते के मामले में, उक्त खाते के सभी धारक योजना में शामिल हो सकते हैं बशर्ते कि वे इसकी पात्रता मानदंड को पूरा करते हों और ऑटो-डेबिट के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ₹12 की दर से प्रीमियम का भुगतान करते हों।
पी.एम.एस.बी.वाई. की सदस्यता के लिए कौन से बैंक खाते योग्य हैं?
संस्थागत खाताधारकों को छोड़कर सभी बैंक खाताधारक पी.एम.एस.बी.वाई. योजना की सदस्यता लेने के लिए पात्र हैं।
क्या एन.आर.आई. पी.एम.एस.बी.वाई. के तहत कवरेज के लिए योग्य हैं?
भारत में स्थित किसी बैंक शाखा में पात्र बैंक खाता रखने वाला कोई भी एन.आर.आई. इस खाते के माध्यम से योजना से संबंधित नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन पी.एम.एस.बी.वाई. कवर खरीदने के लिए पात्र है। हालांकि, यदि कोई दावा होता है, तो दावा लाभ का भुगतान लाभार्थी/नामांकित व्यक्ति को केवल भारतीय मुद्रा में किया जाएगा।


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